PMEGP Government Loan: इस आर्टिकल के जरिये हम आपको PMEGP Government Loan क्या है? इस योजना में मिलने वाला लाभ, सब्सिडी, पात्रता एवं अप्लाई करने के तरीके से जुडी सम्पूर्ण जानकारी आपको देने वाले है, जिसके लिए आप लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन स्कीम (PMEGP) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गयी थी। इस योजना के जरिये सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने खुद के रोजगार को शुरू करने के लिए लोन की सुविधा देती है, जिसके ऊपर उन्हे सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। पीएमईजीपी के अंदर निर्माण, बिजनेस और सर्विस सेक्टर की नई यूनिट को शुरू करने के लिए नागरिकों के अधिकतम 50 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है।
इससे देश में नागरिकों को न केवल अपने काम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है बल्कि वह अन्य नागरिकों के लिए भी रोजगार के अवसर देते है। ऐसे में यदि आप भी पीएम रोजगार सृजन स्कीम में आने वाले 1056 प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को शुरू करने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते है, जिसके बाद ही आपको लोन मिल जायेगा।
PMEGP लोन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना की सहायता से सरकार देश के बेरोजगार एवं इच्छुक युवाओं को उनके व्यापार शुरू करने के लिए सरकारी बैंकों से लोन की सुविधा देती है। इस योजना में नागरिकों को प्रोजेक्ट की श्रेणी अनुसार 50 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, जिसके ऊपर सरकार द्वारा लाभार्थी को 15% से 35% तक की सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है।
PMEGP योजना के जरिये अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ मिल पाए इसके लिए सरकार द्वारा 31 मई, 2022 को अगले 5 वर्षों (2025-26) तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से योजना के आगामी पांच वर्षों के लिए इसमें 13554.42 करोड़ रुपये के बजट भी पास कर दिया गया है। इससे देश में रोजगार सृजन और स्व-रोजगार हेतु नए उद्योगों को लोन की सुविधा दी जा रही है।
PMEGP Government Loan
आर्टिकल | PMEGP Government Loan |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना |
शुरू किया गया | भारत सरकार द्वारा 2008 में |
संचालन करने वाली संस्थान | खादी और ग्रामोद्योग आयोग |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
लाभार्थी | देश के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | स्वरोजगार की शुरुआत के लिए लोन प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.kviconline.gov.in |
PMEGP लोन योजना की विशेषताएं एवं लाभ
- पीएम रोजगार सृजन योजना में सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार की शुरुआत के लिए लोन की सुविधा दे रही है।
- योजना के अंदर सभी श्रेणी के अप्लाई करने वालो को यूनिट को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 90% तक का लोन प्रदान किया जाता है।
- PMEGP के अंदर सामान्य श्रेणी के शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी को 15% की सब्सिडी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को 25% सब्सिडी देने का प्रावधान है।
- वहीं पीएम रोजगार सृजन योजना में विशेष श्रेणी के शहरी क्षेत्रों के आवेदकों को 25% जबकि ग्रामीण जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले आवेदकों को 35% सब्सिडी दी जाती है।
- इस विशेष श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, महिला, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र तथा आकांक्षी जिले के आवेदकों को शामिल किया गया है।
- बिजनेस और सर्विस सेक्टर से संबंधित यूनिट को अपग्रेड के लिए अधिकतम 25 लाख का लोन दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन की ब्याज दर अलग-अलग बैंकों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, हालांकि यह आमतौर पर 11% से 13% के बीच होती है।
लोन की पात्रता शर्तें
रोजगार सृजन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होता है, ऐसी सभी पात्रताओं की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी गयी है।
- योजना में आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है ।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को केवल स्वीकृत व्यवसायों के लिए ही लोन दिया जाता है , अन्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए आवेदक को लोन नही दिया जाता है।
- पीएम रोजगार सृजन योजना के अंदर एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही लाभ ले सकता है , परिवार के अंदर आवेदक स्वयं और पति/पत्नी शामिल होते है।
- इस योजना में निर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख और बिजनेस/ सर्विस सेक्टर की यूनिट के लिए 5 लाख रूपये दिए जाते है और इससे अधिक के लोन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास होना जरुरी होता है।
- पीएमईजीपी के अंदर पूंजी व्यय रहित प्रोजेक्ट के लिए लोन सहायता नही दी जाती है।
- ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हे केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य योजना के अंदर पहले से सब्सिडी का लाभ दिया जा चुका है, वह इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नही होंगे।
- भूमि खरीदने के लिए किया गया खर्च बिजनेस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होता है, लेकिन लीज अथवा किराए पर लिए गए भवन के लिए अधिकतम तीन साल का खर्च इसमें शामिल होता है।
Documents
पीएम रोजगार सृजन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है , जिनके जरिये आप योजना में अप्लाई कर सकते है , ऐसे सभी दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गयी है।
- आधारकार्ड
- पैनकार्ड
- आपके द्वारा शुरू किए जाने वाले वायवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्ताव जमीन के मालिकाना हक/ लीज एग्रीमेंट या किराएदारी नामा
- मशीन और अन्य समान के अनुमानित खर्च का विवरण
- उद्यम हेतु प्रस्तावित बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और अनुमानित लागत 4
- ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
- प्राधिकार पत्र (Authorization Letter)
- जाति प्रमाण पत्र
- कौशल विकास प्रोग्राम अथवा EDP ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
PMEGP Government Loan आवेदन प्रक्रिया
जो नागरिक PMEGP योजना के अंदर अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं वह लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर के कर सकते है।
- इसके लिए सबसे पहले आप PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करे।
- अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको Application for New Unit के नीचे Apply के लिंक पर क्लिक करे और पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक बार दोबारा पोर्टल के होम पेज पर Registered Applicant के नीचे Login के लिंक पर जाये।
- इसके बाद पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को दाल कर लॉगिन करे।
- लॉगिन होने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी को भरे और सबमिट करे।
- इस तरह आपके PMEGP योजना में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
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